
भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – जिला शिक्षा कार्यलय में पदस्थ लिपिक पर बुधवार को निलंबन की गाज गिरी है। जहा डीईओ के आदेश कि अहवेलना करने वाले बाबू पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता न्यायालयीन कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेने की हठ धर्मिता के कारण ही उक्त कार्यवाही की गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा विभाग में सालो से जमे यतीन्द्र तिवारी को बीते एक पखवाड़े से जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे द्वारा अलग अलग खंड का प्रभार सौंपा गया था।

जिसमे पहले आरटीई और उसके बाद न्यायालयीन कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन यतीन्द्र तिवारी द्वारा दोनो ही जिम्मेदारी को लेने से साफ इंकार कर दिया गया। सूत्रों की माने तो इसको लेकर डीईओ द्वारा सहायक ग्रेड 2 यतीन्द्र तिवारी को स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिसके द्वारा कोई भी जवाब वर्तमान दिनाक तक नहीं दिए जाने के परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के तहत प्रभाव से निलंबित कर बिल्हा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पासीद में तय किया गया है।