
रमेश राजपूत
बिलासपुर – सड़क हादसों में घायल लोगों को अब तत्काल और मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। भारत सरकार द्वारा लागू की गई “सड़क दुर्घटना नगदी उपचार स्कीम 2025” के अंतर्गत, पीड़ित को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज चिन्हित अस्पतालों में मिलेगा। यह योजना 5 मई 2025 से प्रभावी हो चुकी है और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत लागू की गई है। इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
बिलासपुर जिले में 24 अस्पताल शामिल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि बिलासपुर जिले में फिलहाल 24 अस्पताल इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें कोटा, तखतपुर, बिल्हा, रतनपुर, गनियारी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पताल भी शामिल हैं। इन अस्पतालों में पहुंचने वाले घायल व्यक्तियों को सरकार द्वारा अधिकतम ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। यदि घायल को किसी गैर-चिन्हित अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सूचीबद्ध अस्पताल में रेफर किया जाएगा, और सारी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
“राहवीर योजना” के तहत मदद करने वालों को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि
भारत सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल “राहवीर योजना” के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना के शिकार को अस्पताल पहुंचाने में मदद करता है, तो उसे ₹25,000 तक की सम्मान राशि दी जाएगी। इससे आमजन को पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूती मिलेगी।
पुलिस विभाग कर रहा व्यापक प्रचार-प्रसार
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिलासपुर यातायात पुलिस विभाग द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे सोशल मीडिया, जागरूकता शिविरों व स्थानीय जनसंपर्क माध्यमों से योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।
योजना के लाभ एक नजर में:-
1 सड़क दुर्घटना में घायल को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज
2 जिले के 24 पंजीकृत अस्पतालों में तत्काल इलाज की सुविधा
3 अन्य अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद रेफरल अनिवार्य
4 घायल की मदद करने वाले को मिलेगा ₹25,000 का सम्मान,