
सक्ती – इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सक्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे साइबर टीम की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 25 मई 2026 को थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना अंतर्गत मल्हार चौकी क्षेत्र के ग्राम थेम्हापारा निवासी राकेश टंडन पिता सुखसागर टंडन उम्र 26 वर्ष से हुई थी। आरोपी ने युवती को प्रेम और विवाह का भरोसा दिलाकर 11 मई को मिशन चौक बुलाया और मोटरसाइकिल से सुनसान स्थान पर ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया।
आरोप है कि इसके बाद आरोपी पीड़िता को बिलासपुर ले गया तथा रास्ते में उसका मोबाइल सिम कार्ड तोड़ दिया। बाद में उसे बिलासपुर से गोंदिया और महाराष्ट्र के कराड-मलकापुर क्षेत्र में ले जाकर एक घर में रखा, जहां पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 198/2026 के तहत धारा 64(2)(m), 296, 351(3) एवं 127(3) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा के निर्देशन में आरोपी की तलाश तेज की गई। इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी अपने घर आया हुआ है। साइबर सेल की सहायता से पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे 29 मई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।