
रमेश राजपूत
बिलासपुर – विकासखंड कोटा के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धूमा में पदस्थ प्रधान पाठक मनोज कुमार अनंत को महिला शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ और प्रताड़ना के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में इस कार्रवाई की पुष्टि की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, 14 जुलाई 2025 को शाला परिसर में हुई इस घटना की शिकायत पीड़ित शिक्षिका द्वारा की गई थी। इसके बाद मामले की जांच जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए।

जांच समिति ने पाया कि मनोज कुमार अनंत महिला कर्मचारी से लगातार अनुचित व्यवहार, छेड़छाड़ एवं मानसिक प्रताड़ना करते थे। शिक्षा अधिकारी ने आदेश में उल्लेख किया कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के अनुसार यह महिला सुरक्षा और गरिमा के प्रतिकूल है। इसी आधार पर मनोज कुमार अनंत को निलंबित कर जिला कार्यालय में संलग्न कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।