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कलेक्टर ने कहा ,बाॅयो मेडिकल वेस्ट का करें सही तरीके से निष्पादन

डेस्क

कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय माॅनिटरिंग समिति की बैठक मंथन सभाकक्ष बिलासपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में बायो मेडिकल वेस्ट के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अस्पतालों को जानकारी दी गई। इसके अलावा एनजीटी प्रकरण संख्या 660/2018 के संबंध में नगरीय निकायों को म्युनिसिपल साॅलिड वेस्ट के निष्पादन के संबंध में जानकारी दी गई।

कलेक्टर द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016 के अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों से प्रतिदिन उत्पन्न अपशिष्टों को तौलकर पीला, लाल, सफेद, नीला श्रेणीवार रजिस्टर में प्रविष्टि करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट को निर्धारित रंग के डस्टबिन में ही डालें। डिप बरियल हेतु बनाये गये गड्ढे (पीट) की संख्या की जानकारी रजिस्टर में प्रविष्टि करने हेतु निर्देश दिये। संस्थाओं समस्त स्टाफ को दिये गये प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण की जानकारी सभी चिकित्सा संस्थानों द्वारा उक्त रिकार्ड रजिस्टर की प्रति प्रतिमाह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर को भेजने हेतु निर्देशित किया गया। सभी चिकित्सा संस्थानों को वार्षिक रिपोर्ट समय सीमा में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर को भेजने हेतु निर्देश दिये गये। उन्होंने अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016 के तहत कैरी बैग्स एवं विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री पी.वी.सी. के बने बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स फोम बोर्ड आदि एवं उपयोग एवं खान-पान के प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं कप, ग्लास, प्लेट, बाउल, चम्मच इत्यादि की जप्ती कर किये गये कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर को भेजने हेतु निर्देशित किया। सभी नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 एवं निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का वार्षिक 03 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर को भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

नगर पालिका परिषद, तिफरा द्वारा 5 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट संग्रहित एवं प्रसंस्करण करने में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से नियमानुसार प्राधिकार लेने हेतु निर्देशित किया गया। सभी चिकित्सा संस्थानों एवं सभी नगरीय निकायों को दूषित जल उपचार व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी डाॅ.अनिता सांवत, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरणीय नियमों के विषय में अवगत कराया गया। डाॅ.अनिता यादव वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2006, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 की जानकारी दी गई। श्री पी.एस.पाण्डेय, सहायक अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की जानकारी दी गई।

बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम बिलासपुर, पशु चिकित्सक पशु चिकित्सालय बिलासपुर, चिकित्सा अधीक्षक सह सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय बिलासपुर, बिलासपुर जिले में संचालित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सहायक चिकित्सा अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रतनपुर, तिफरा, बोदरी, सकरी, मल्हार, पेण्ड्रा, कोटा, सिरगिट्टी, नोडल अधिकारी नगर पंचायत सिरगिट्टी, कोटा, बिल्हा उपस्थित रहे।

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