
रमेश राजपूत
बिलासपुर – जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 अनूपम शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत और जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, अनूपम शुक्ला के खिलाफ एक वायरल ऑडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा द्वारा की गई, जिसकी रिपोर्ट 17 दिसंबर 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की गई। जांच में सामने आया कि वायरल ऑडियो में अनूपम शुक्ला और एक महिला के बीच बातचीत प्रतीत होती है, जिसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक से संबंधित जानकारी देने से इनकार किए जाने की बात कही गई है।

यह आचरण शासकीय सेवा नियमों के विपरीत पाया गया। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि दो वर्षों तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक को समय-सीमा में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जो स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही को दर्शाता है। उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के प्रतिकूल मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की।
निलंबन अवधि में अनूपम शुक्ला का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोटा निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में अनुशासन एवं पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश दिया गया है।