
भुवनेश्वर बंजारे
सक्ती – जिले के थाना बाराद्वार क्षेत्र में घटित एक गंभीर अपराध के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के साथ जबरन सामूहिक बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 47/26 धारा 70(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 2:30 बजे ग्राम भुरसीडीह निवासी दिलीप सिदार एवं अशोक कुमार चौहान द्वारा पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर सामूहिक बलात्कार किया गया। इस संबंध में पीड़िता की माता द्वारा थाना बाराद्वार में लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार थे। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि दोनों आरोपी बाराद्वार बस स्टैंड के पास भागने की फिराक में खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी सक्ती डॉ. भुवनेश्वरी पैकरा के निर्देशन में थाना बाराद्वार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 06 फरवरी 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में दिलीप सिदार पिता कन्हैया लाल सिदार उम्र 29 वर्ष एवं अशोक कुमार चौहान पिता स्वर्गीय भुवन लाल चौहान उम्र 48 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम भुरसीडीह थाना बाराद्वार जिला सक्ती शामिल हैं। पुलिस द्वारा दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक नरेन्द्र यादव, सहायक उप निरीक्षक यशवंत राठौर, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जायसवाल, प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत, प्रेमनारायण राठौर एवं आरक्षक बुधेश्वर पटेल की सराहनीय भूमिका रही।