अवर्गीकृतछत्तीसगढ़

जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंगेली में पतरस तिर्की और समीरा पैकरा के खिलाफ दर्ज कराई एफ आई आर

आकाश दत्त मिश्रा

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के कार्यकर्ताओं द्वारा आज सिटी कोतवाली मुंगेली थाना में अजीत जोगी के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेजों के साथ प्रकरण दर्ज कराने वाले पतरस तिर्की एवं समीरा पैकरा के विरूद्ध धोखाधड़ी के तहत कार्यवाही करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इनमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष अरुण जांगडे ,प्रथम जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, शहर अध्यक्ष कृपाशंकर तिवारी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष संतोष यादव युवा शहर अध्यक्ष राजशेखर यादव,छात्र विंग जिलाध्यक्ष चंदन टंडन जिला महामंत्री नागराज राजपूत,संतोष पाठक, राज सोनकर, विवेकराज, आकाश भास्कर, राहुल खन्ना, स्याम साहू, शिवकुमार ओगरे, साधरस यादव, सहित अन्य कार्यकर्ता भाई उपस्थित थे।

एफआईआर कापी का विवरण

पतरस तिर्की आत्मज स्व. चेमना तिर्की उम्र 84 वर्ष निवासी नेहरू नगर, बिलासपुर एवं सुश्री समीरा पैकरा निवासी ग्राम उमरखेड़ी थाना गौरेला जिला बिलासपुर द्वारा श्री अजीत जोगी के विरूद्ध जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिये फर्जी एवं झूठे दस्वातेज की कूटरचना करने की शिकायत करते हुये धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने बाबत्।

निवेदन है कि श्री पतरस तिर्की जो पूर्व में नायब तहसीलदार के रूप में उप तहसील पेण्ड्रारोड तहसील बिलासपुर में पदस्थ थे, ने दिनांक 06.06.1967 को अजीत प्रमोद जोगी आत्मज श्री काशी प्रसाद जोगी साकिन सारबहरा को कंवर जाति होने का प्रमाण पत्र दिया था और दिनांक 06.03.1986 को पेण्ड्रारोड तहसील बन जाने के बाद तहसीलदार के रूप में भी श्री अजीत प्रमोद जोगी को कंवर जाति के होने का प्रमाण पत्र जारी किया था।
श्री पतरस तिर्की ने 05 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 29.08.1998 को इसी आशय का एक शपथ पत्र नोटरी श्री प्रहलाद राम रोहरा, बिलासपुर के समक्ष निष्पादित किया था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
श्री पतरस तिर्की ने 10 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 06.03.2002 को इसी आशय का एक शपथ पत्र नोटरी श्री महेश चंद्र गुप्ता बिलासपुर के समक्ष निष्पादित किया था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
श्री पतरस तिर्की के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्रों की जांच में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शहडोल के आदेश पर शहडोल पुलिस के समक्ष श्री तिर्की द्वारा किये गये कथन और शहडोल पुलिस द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शहडोल में प्रस्तुत प्रतिवेदन के द्वारा भी श्री तिर्की द्वारा उपरोक्त जारी प्रमाण पत्रों की सत्यता की पुष्टि की गई थी। प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है।
श्री पतरस तिर्की ने श्री अजीत प्रमोद जोगी को नुकसान पहुंचाने के लिये दिनांक 04.09.2019 को श्रीमती सुनीता ठाकुर नोटरी सिविल न्यायालय जिला बिलासपुर के समक्ष एक शपथ पत्र दिया है। उक्त शपथ पत्र में यह बताया गया है कि उन्होंने श्री अजीत जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। जबकि पूर्व में भी उन्होंने माननीय अजीत जोगी जी के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ पत्र देकर यह बताया है कि श्री तिर्की के द्वारा श्री जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है ।
उक्त विरोधाभास का फायदा उठाकर समीरा पैकरा के द्वारा अजीत जोगी जी के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार श्री पतरस तिर्की एवं समीरा पैकरा के द्वारा जानबूझकर जोगी जी को बदनाम करने की साजिश करते हुए झूठे दस्तावेजों के आधार पर शासन प्रशासन को गुमराह कर धोखाधड़ी करते हुए माननीय अजीत जोगी जी के विरुद्ध एफ.आई.आर. पुलिस थाना गौरेला जिला बिलासपुर में गुरूवार दिनांक 05.09.2019 की रात को की गई है।
अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि पतरस तिर्की एवं समीरा पैकरा के विरुद्ध धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की कृपा करें।

उक्त एफ आई आर कार्यकर्ताओ द्वारा दर्ज कराया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के तल्ख रिश्तो से सभी वाकिफ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि अजीत जोगी और उनके पुत्र पर लगे आरोपों की गंभीरता से जांच और कार्रवाई होगी। लगातार जोगी परिवार पर हो रही कार्यवाही के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस द्वारा एफ आई आर दर्ज कराने के मामले को पलटवार कहा जा सकता है। वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन कार्रवाइयों को बदलापुर की कार्रवाई मानने से इनकार करते हुए साफ कहा कि सारे मामले भाजपा शासनकाल में दर्ज हुए थे और कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर हो रही है इसलिए यह न्याय की जीत है और इन्हें बदलापुर की कार्यवाही करना कहना गलत होगा ।वही अमित और अजीत जोगी के बीमार होने और अमित जोगी के बाद अजीत जोगी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने से जोगी परिवार की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही।

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