बिलासपुर

सिगरेट और तंबाकू पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाने का कलेक्टर ने दिया निर्देश

डेस्क

जिले में सिगरेट और तम्बाकू के उपयोग पर नियंत्रण के लिये बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जायेगा। कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने आज कोटपा एक्ट का पालन सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की आयोजित बैठक में यह निर्देश दिया।
मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारी ने तम्बाकू नियंत्रण कानून के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एक अपराध है। इसी तरह धारा 5 के तहत तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 6 के तहत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को और इस आयु वर्ग द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। धारा 7 के तहत बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है। धारा 4 के नियमों के उल्लंघन पर 200 रूपये तक का जुर्माना, धारा 5 के नियमों के उल्लंघन पर 1 वर्ष से 5 वर्ष की कैद और 1 हजार से 5 हजार रूपये का जुर्माना, धारा 6 के उल्लंघन पर 200 रूपये का जुर्माना और धारा 7 के उल्लंघन पर 2 से 5 वर्ष की कैद और 1 हजार से 10 हजार रूपये का जुर्माने का प्रावधान है।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिला अस्पताल सहित 2 अन्य निजी अस्पतालों में बनाये गये तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्रों को सक्रिय करें। इन केन्द्रों में काउंसलर और सोशल वर्कर की नियुक्ति शीघ्र की जाये। तीनों केन्द्रों का नियमित निरीक्षण किया जाये। सभी सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, काॅलेज, सिनेमाहाॅल, माॅल, रेल्वे स्टेशन में तम्बाकू निषेध और इसके उल्लंघन पर जुर्माना तथा सजा का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगायें। कलेक्टर ने कोटपा एक्ट की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर जुर्माना की कार्यवाही कड़ाई से करने का निर्देश दिया। सभी शासकीय कार्यालयों को भी धूम्रपान रहित क्षेत्र बनाए जाए। नियमों के उल्लंघन पर विभागीय अधिकारी जुर्माना करें। कलेक्टर ने तम्बाकू नशामुक्ति के लिये जागरूकता अभियान चलाने कहा। 2 अक्टूबर को तम्बाकू उत्पाद सेवन नहीं करने हेतु आम जनों को शपथ दिलायी जाये। ग्राम सभा के एजेंडे में भी यह विषय शामिल किया जाये। विकासखंड स्तर पर भी समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर तम्बाकू नियंत्रण अभियान को गति दी जाए।

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