बिलासपुर

जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच के लिये आरक्षण 20 से 22 और 23 नवंबर तक, निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी….

डेस्क

बिलासपुर– त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन 2019 हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13, 17 एवं 129 ड. के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के अधीन बिलासपुर जिले की जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, वार्ड पंचों के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण की कार्यवाही 20 से 22 नवंबर तक संबधित जनपद पंचायतों में की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पदों के लिये आरक्षण की कार्यवाही जनपद पंचायत गौरला में 20 नवंबर को प्रातः 11 बजे से जनपद पंचायत गौरेला के सभाकक्ष में की जाएगी। इसी तरह 21 नवंबर को जनपद पंचायत पेण्ड्रा के सभाकक्ष में एवं जनपद पंचायत तखतपुर के सभाकक्ष में इन जनपद पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

जनपद पंचायत मस्तूरी, कोटा, बिल्हा और मरवाही में 22 नवंबर को 11 बजे से अपने-अपने जनपद पंचायत क्षेत्र के सभाकक्ष में आरक्षण की कार्यवाही लाट के माध्यम से की जाएगी। वही त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन 2019 हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 30 एवं 32 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के अधीन जिला पंचायत बिलासपुर के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं हेतु आरक्षण लाट के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्यवाही 23 नवंबर 2019 को बिलासपुर में की जायेगी।

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