
भुवनेश्वर बंजारे

बिलासपुर – जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के हटाये जाने के बाद विभाग द्वारा सीनियर के रहते हुए उनकी जगह जूनियर को अस्पताल का प्रभार दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। गौरतलब है कि इस स्टे से जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त डॉ.अनिल गुप्ता की स्थापना पर रोक लग गई है। जिला अस्पताल के पदस्थ डॉ.अमन कुमार झा ने अपने से जुनियर डॉ. अनिल गुप्ता को जिला अस्पताल के सिविल सर्जन बनाने पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में पदस्थापना को चुनौती दी थी। जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने डॉक्टर अमल कुमार झा को स्टे दिया और सीनियर के होते हुए भी जूनियर को सिविल सर्जन का प्रभार देने पर डॉ. अनिल गुप्ता की स्थापना पर रोक लगा दी। दरसल जिला अस्पताल में डॉ. मधुलिका ठाकुर के पद से हटाए जाने के बाद सिविल सर्जन के रेस में दो डॉक्टर का नाम चल रहा था। जिसमें एक सिनियर तो एक जूनियर। ऐसे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सिनियर के रहते हुए डॉ.अनिल गुप्ता एम.डी मेडिसीन को जिला अस्पताल का प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक नियुक्त कर दिया जबकि शासन के नियमअनुसार उनसे 4 साल के सिनियर डॉ.ए.के झा को इस पद पर नियुक्त करना था।