बिलासपुर

नियम शर्तों के उल्लंघन पर 9 कोल डीपो निरस्त , 24 डीपो संचालकों से अब तक 6 करोड़ 43 लाख जुर्माना वसूल

रमेश राजपूत

बिलासपुर – जिला बिलासपुर अंर्तगत कोयला भंडारण अनुज्ञप्तियों की जांच खनिज विभाग की राज्य एवं जिला स्तरीय टीम द्वारा विगत कुछ माह पहले की गई थी जिसमें कोयला भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा भंडारण अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया था । छ.ग. खनिज खनन , परिवहन तथा भंडारण नियम 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत 66 कोयला भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने उपरांत अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा लंबे समय तक संचालन बंद रखने , तौल कांटा नहीं लगाने ऑनलाईन अभिवहन पास जारी करने अनुज्ञप्तिस्थल पर कम्प्यूटर सिस्टम की व्यवस्था नहीं करने मासिक पत्रक जमा नहीं करने इत्यादि शर्तों का गंभीर उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने से मे . वाची सेल्स – अमसेना मे छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लि . लोखंडी , आकाश ट्रेडर्स- धौराभाठा , जगदीश साहू – चंगोरी , लक्ष्मी ऐशोसियेट- हरदी , राहुल इंटरप्राइजेस- हरदी , श्री खाटू कोल सेल्स – अमसेना मे शुभम कोल ट्रेडर्स- भोजपुरी , कुल 09 कोयला भंडारण अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया गया है, वही 11 कोल वाशरियों को स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति में भी संचालन में मासिक पत्रक में विस्तृत जानकारी नहीं देने , समय से जानकारी उपलब्ध नहीं कराने इत्यादि अनियमितता के कारण 5 करोड़ 90 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया है तथा 15 अनुज्ञप्तिधारियों से अनियमित अनुज्ञप्ति संचालन के कारण 53 लाख को मिलाते हुए अब तक कुल 6 करोड़ 43 लाख रुपये जमा कराया जा चुका है । शेष अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत जवाबों का परीक्षण किया जा रहा है तथा अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही जारी है । जिन अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा मांग पत्र जारी करने उपरांत भी राशि जमा नहीं कराया गया है उन अनुज्ञप्तिधारियों को ऑन लाइन पोर्टल से खनिज परिवहन पर रोक लगाने की भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उल्लेखनीय है कि एसईसीएल के कोयला खदानों से कोयला विभिन्न डीओ के माध्यम से संबंधित कंपनियों को जारी किया जाता है

तथा उक्त डीओ का कोयला संबंधित कंपनियों के द्वारा रायल्टी एंव अन्य टेक्स जमा करने उपरांत 45 दिवस के भीतर खदानों से परिवहित करना अनिवार्य होता है । यदि किसी कारणवश कोई पार्टी समयावधि में कोयला खदान से नहीं उठा पाती तो उक्त कोयला मात्रा हेतु हर्जाना जमा करना होता है । उक्त कठिनाई के समाधान हेतु ही खनिज भण्डारण नियमों में कोयला भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है ताकि संबंधित कंपनियों को समयावधि में कोयला उठा कर अस्थायी रूप से भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में डंप कर सके तथा बाद में व्यवस्था अनुरुप उक्त कोयला का परिवहन निर्धारित गंतव्य स्थान को कर सके । चूंकि एसईसीएल की कोयला खदानो से विभिन्न कंपनियों का कोयला अनुज्ञप्ति क्षेत्रों में लाया जाता है उसकी रायल्टी एसईसीएल द्वारा खनिज विभाग को जमा करा दी जाती है अतः अनुज्ञप्तिधारी को इस सभी कंपनियों के कोयला का आवक – जावक का स्पष्ट लेखा रखना होता है तथा प्रतिमाह खनिज विभाग को मासिक पत्रक के माध्यम से जानकारी देनी होती है । समय समय पर खनिज विभाग कोयला भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्रों का निरीक्षण करता है तथा आगे भी करता रहेगा तथा जिन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञप्ति क्षेत्र के अंदर तौल कांटा स्थापित नहीं करने, ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से अभिवहन पास जारी करने मौका स्थल पर ही कम्प्यूटर सिस्टम की व्यवस्था नहीं करने, मासिक पत्रक सही समय पर जमा नहीं करने मौका जांच के समय खनिज की वैद्यता प्रमाणित करने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करने को गंभीर उल्लंधन मानते हुए भंडारण अनुज्ञप्ति निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

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