
बिलासपुर- जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से शनिवार को तंबाकू निषेध जागरूकता रैली आयोजित की गई। जिसमें एनसीसी कैडेट्स, स्कूल, काॅलेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह रैली कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग के नेतृत्व में आयोजित की गई। जिले में कोटपा अधिनियम 2003 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये विशेष प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं तंबाकू का इस्तेमाल करना अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों से तंबाकू पदार्थ खरीदना एवं बिक्री करना भी अपराध है। साथ ही शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के इलाके में तंबाकू पदार्थ बेचना कानूनी अपराध है। शहर में इस कानून का उल्लंघन किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान चलाया गया है। जिसके तहत यह रैली आयोेजित की गई।
रैली का समापन पुलिस ग्राउण्ड में हुआ, जहां कलेक्टर द्वारा तंबाकू या इसके उत्पाद का सेवन नहीं करने के लिये उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई। तंबाकू निषेध जागरूकता अभियान की अगली कड़ी में 21 अक्टूबर को शहर के बड़े चौक, चौराहों पर जागरूकता कार्यक्रम एवं चालानी कार्यवाही की जाएगी। जिसमें खाद्य एवं औषधि विभाग, पुलिस, श्रम, नगर निगम, यातायात विभाग एवं एनसीसी के कैडेट्स सहयोग प्रदान करेंगे।