
रमेश राजपूत
रायपुर – प्रदेश में अब छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों में दोषसिद्ध आरोपियों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है, इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है ।
कोई भी उम्मीदवार जो महिलाओ के विरुद्ध किसी भी अपराध में दोष सिद्ध आरोपी हो उसे अपात्र कर दिया गया है वही सुनवाई चलने तक मामलों में जब तक निर्णय नही आ जाता तब तक नियुक्ति लंबित रखी जायेगी।