भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – बिना अनुमति के तेज आवाज में धुमाल बजाने के आरोप में तारबाहर पुलिस ने सनि मसीह के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई कि है मिली जानकारी के अनुसार तारबाहर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि तारबाहर मस्जिद के सामने डी. जे. को बहुत अधिक तीव्र ध्वनि से बजाया जा रहा है। जिसपर मौके पर तारबाहर पुलिस पहुंची।
जहा धुमाल के संचालक को तलब किया गया नोटिस के जरिये अनुमति पत्र की मांग की गयी संचालक के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुमति पत्र नहीं दिखाया गया। जिसपर पुलिस ने धुमाल संचालक सनि मसीह के खिलाफ़ कार्यवाही करते हुए 20 नग छोटा चोंगी, 08 नग साउंड बाक्स, 02नग एम्प्लीफायर, एक नग जनरेटर एवं पिकप वाहन क्रमांक सीजी 10 / एव्ही2277 को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
मालूम हो कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कोलाहल और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे, धुमाल जैसे भारी ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों से आम जनों को हो रही परेशानी को देखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा कारवाई के निर्देश दिए गए हैं।जिसको लेकर अब स्थानीय पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और शिकायत पर कार्यवाही करने मैदान में उतर गई है। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल अग्रवाल, उनि संजीव ठाकुर, आर. संदीप शर्मा, मुरली एवं प्रफुल लाल का विशेष योगदान रहा