
भुवनेश्वर बंजारे
रायपुर – 10 वीं, 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में सामुहिक नकल के मामलों पर डीपीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 जिम्मेदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग़ौरतलब है कि परीक्षा केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , बड़सरा , विकासखण्ड भैयाथान , जिला सूरजपुर में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की प्रायोगिक परीक्षा में नकल कराये जाने के मामले में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2024 को विद्यालय में उपस्थित होकर जांच किया गया । विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन 14.03.2024 के अनुसार दिनांक 13.03.2024 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , बड़सरा विकासखण्ड भैयाथान , जिला सूरजपुर में कक्षा 10 वीं व 12 वीं के प्राईवेट विद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा का संचालन विद्यालय के व्याख्याता अरविंद राजवाडे द्वारा किया जा रहा था । अरविंद राजवाड़े द्वारा परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए पुराने प्रेक्टिकल फाईल को दिया जाना स्वीकार किया गया है , जिससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा परीक्षार्थियों को नकल करने में सहयोग कर परीक्षा की गोपनीयता को भंग किया गया तथा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है , जिसके कारण विभाग की छवि धुमिल हुई है। उक्त कृत्य छ ग सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम 3 विपरीत पाया गया है । अतः छ ग सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत अरविंद राजवाडे , व्याख्याता , शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , बडसरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी तरह परीक्षा केन्द्र शास कन्या उ.मा.वि बरमकेला में निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार परीक्षा केन्द्र में छ.ग. राज्य ओपन स्कूल परीक्षा कक्षा 12 वी विषय हिन्दी ( कोड -301 ) समय दोपहर 02:00 बजे से 05.00 बजे तक आयोजित था । उक्त परीक्षा 05 कक्षों में संचालित हो रही थी । परीक्षा में कुल 246 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 05 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे । सभी परीक्षा कक्षों में सामूहिक नकल चल रही थी एवं विद्यार्थियों के पास नकल सामग्री मौजूद थी। अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं दण्डाधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्राध्यक्ष एवं 08 पर्यवेक्षक सामूहिक नकल में संलिप्त पाये गये हैं । परीक्षा केन्द्र शास . कन्या उ.मा.वि. बरमकेला के केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों का यह कृत्य प्रथम दृष्टया छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है । अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम ( 1 ) के तहत दयासागर प्रधान , व्याख्याता , शा.उ.मा.वि. सांकरा, अंजली सिदार , सहायक शिक्षक . ( एल.बी. ) प्रा . शा . कनकीडीपा, लोकनाथ साहू , सहायक शिक्षक , ( एल.बी. ) प्रा . शा . भंवरपुर, युवधेश पटेल , सहायक शिक्षक , ( एल.बी. ) प्रा.शा. बुन्देली, हेमंत पटेल , शिक्षक , पूर्व माध्यमिक शाला , बरमकेला, दिलीप सिदार , सहायक शिक्षक , ( एल.बी. ) प्रा . शा . हास्टलपारा बरमकेला, श्यामा सिदार , प्रधान पाठक प्रा.शा. पुरैना B. गिरधारी पटेल , सहायक शिक्षक विज्ञान , शा.क.उ.मा.वि. बरमकेला, चन्द्रशेखर वैष्णव , व्याख्याता , शा.क.उ.मा.वि. बरमकेला को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

