
रमेश राजपूत

रायपुर– प्रदेश में ऑटो टैक्सी से परिवहन पर लगी पाबंदी 28 मई से हटाई जा रही है, परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के भीतर ही इनका परिचालन किया जाएगा, जिसमें अंतर जिला परिवहन के लिए पहले ई पास के माध्यम स्वीकृति लेनी अनिवार्य की गई है, जिसके बिना ऑटो टैक्सी के संचालन पर कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल इस आदेश में यह स्पष्ट नही किया गया है कि कंटेंटमेंट जोन और रेड जोन में इनका संचालन किया जाएगा कि नही। क्योकि केंद्र और राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार कंटेंटमेंट जोन सहित रेड जोन इन गतिविधियों पर प्रतिबंध है।