छत्तीसगढ़बिलासपुर

पालतू पशु दुकान पेट शाप के लिए अब पंजीयन करना हुआ अनिवार्य

सत्याग्रह डेस्क

संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पशु क्रूरता निवारण नियम 2018 के नियम 3(क) एवं (ख) में विहित प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संचालित समस्त पालतू पशु दुकान का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड में कराना अनिवार्य किया गया है। पालतू पशु से तात्पर्य कुत्ते, बिल्ली, हेमस्टर, खरगोश गिनी, पिग, चूहा तथा पिंजराबंद पक्षियों की बिक्री से है।ऐसे पेट शाप मालिको को अपने दुकान का पंजीयन छत्तीसगढ़ जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड गुरू तेग बहादुर उद्यान के सामने घड़ी चैक रायपुर में शीघ्र कराने कहा गया है।

error: Content is protected !!
Letest
शेयर मार्केट में दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा... 2 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार लालखदान से पिकअप वाहन की चोरी... अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज तखतपुर : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी रायपुर से गिरफ्तार..डिजिटल तकनीक से आरोपी तक पहुँची पुलिस, स्कूटी में छिपाकर गांजा सप्लाई का खेल बेनकाब...सिविल लाइन पुलिस ने की घेराबंदी, फेसबुक से दोस्ती... फिर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण, युवती की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार बिलासपुर: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में बड़ा घोटाला उजागर, पचपेड़ी क्षेत्र के बहतरा धान खरीदी केंद्र ... मस्तूरी: जयरामनगर रेलवे फाटक अब 24 मार्च तक रहेगा बंद...इन रास्तों का करें उपयोग, शिक्षक हत्याकांड के फरार आरोपी ने घर पहुँचकर लगाई फांसी...पुलिस के हाथ लगने से पहले मौत को लगाया गले... VIDEO:- छत्तीसगढ़ में फिर पकड़ी गई अफीम की खेती…अब रायगढ़ जिले के तमनार में लहलहा रही थी हरियाली, मच... बिलासपुर: ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई... लाखों की नगदी और लग्जरी सामान के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार