
रमेश राजपूत
बिलासपुर – गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ग्राम शिवतराई, थाना कोटा में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में नमाज पढ़वाने के प्रकरण में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप झा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त शिविर 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया था। 31 मार्च को शिविर में कुछ छात्रों द्वारा नमाज अदा कराए जाने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार, शिविर में धार्मिक गतिविधि कर छात्रों की धार्मिक भावनाएं आहत की गईं। मामले की जांच के बाद कोटा पुलिस ने प्रोफेसर दिलीप झा सहित अन्य आयोजकों डॉ. मधुलिका सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, डॉ. नीरज कुमारी, डॉ. प्रशांत वैष्णव, डॉ. सूर्यभान सिंह, डॉ. बसंत कुमार एवं छात्र आयुष्मान चौधरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (ख), 197 (1)(ख)(ग), 299, 302 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। प्राथमिक जांच में आरोपीयो के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। विवेचना के दौरान प्रोफेसर दिलीप झा पर न केवल साक्ष्य प्रभावित करने का संदेह उत्पन्न हुआ, बल्कि उन्होंने जांच में अपेक्षित सहयोग भी नहीं किया। फलस्वरूप पुलिस ने आज उन्हें विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यह मामला शिक्षा संस्थानों में धार्मिक गतिविधियों को लेकर गंभीर बहस का विषय बन गया है। पुलिस का कहना है कि इस प्रकरण में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई विवेचना के निष्कर्षों के अनुसार की जाएगी।