
रमेश राजपूत
रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दुर्ग जिले के नगर पालिका परिषद, कुम्हारी में कार्यरत मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेतराम चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 9 मई 2025 को डिप्टी सीएम अरुण साव के औचक निरीक्षण के बाद संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डिप्टी सीएम अरुण साव के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित नहीं थे तथा उपस्थिति पंजिका भी अद्यतन नहीं थी। इसके अलावा नगर पालिका लेखा विभाग में नगदी फंड एवं लेखा फंड की जानकारी अधूरी पाई गई। अटल परिसर निर्माण कार्य में अत्यंत धीमी प्रगति और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की स्थिति भी अत्यंत खराब मिली। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन व अन्य योजनाओं में भी अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देने और भाषा में अशिष्टता बरतने के चलते श्री चन्द्राकर के व्यवहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा गया। इसके आधार पर राज्य शासन ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री चन्द्राकर को क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग में संबद्ध किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह कार्रवाई शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।