
रमेश राजपूत
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी राशन कार्डधारियों को जून 2025 से अगस्त 2025 तक की तीन माह की राशन सामग्री जून माह में ही एकमुश्त वितरित की जाएगी। यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत लागू सभी हितग्राहियों के लिए जारी की जा रही है।
जारी आदेश अनुसार, 30 जून 2025 तक पात्र हितग्राहियों को उपरोक्त अवधि का राशन, जिसमें चावल प्रमुख रूप से शामिल है, वितरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चावल के अलावा शक्कर, चना, नमक व गुड़ जैसी अन्य राशन सामग्रियों का वितरण भी जून से अगस्त के बीच प्रतिमाह नियमित रूप से किया जाएगा। खाद्य शाखा जिला कार्यालय बिलासपुर द्वारा जारी निर्देश में समस्त राशनकार्डधारियों से अपील की गई है कि वे शासन के इन निर्देशों का पालन करें और समय पर राशन का भंडारण सुनिश्चित करें।