
उदय सिंह
बिलासपुर – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिटकुला, जनपद पंचायत मस्तूरी में हितग्राहियों को आवास निर्माण की राशि में गंभीर अनियमितता के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर जनपद पंचायत मस्तूरी के जांच दल द्वारा की गई जांच में घोर लापरवाही और आर्थिक गड़बड़ी उजागर हुई।जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत बिटकुला के पंचायत सचिव भूपेन्द्र यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करते हुए अपने कर्तव्यों में घोर उदासीनता बरती। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत आचरण नियम 1998 एवं पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1116/जि.पं./2025 दिनांक 18.06.2025 को निलंबन आदेश जारी किया गया है।
साथ ही, उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रारंभ की गई है। इसी प्रकरण में तत्कालीन पंचायत सचिव छोटेलाल साहू को भी दोषी पाया गया है। जांच में उनके द्वारा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना सामने आई है। इस पर उन्हें दंड स्वरूप एक वेतनवृद्धि रोकने की सजा दी गई है। इसके अलावा, उक्त योजना में लापरवाही के आरोप में तकनीकी सहायक अनुराग राठौर, तत्कालीन अस्थायी रोजगार सहायक लकेश्वर ठाकुर, और आवास मित्र नितेश साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन तीनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और दोष सिद्ध होने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पारदर्शिता से पहुंच सके।