
रमेश राजपूत

बिलासपुर- हाईकोर्ट ने भीमा मंडावी हत्या मामले में एनआईए को ही जांच करने देने का आदेश दिया है। ग़ौरतलब है प्रकरण में हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायधीश एवं न्यायाधीश पी पी साहू की डबल बेंच में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसमे बुधवार को प्रकरण में एनआईए केंद्र सरकार के 16/05/2019 के भीमा मंडावी हत्या के मामले में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे जांच को एनआईए को देने आदेश दिया गया है। मामले में राज्य सरकार ने जिम्मेदारी लेते हुए जांच करने की मांग की थी, जिसमे महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी की। वही इस मामले में माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका पर यह निर्णय लिया कि एनआईए एक्ट जो केंद्र सरकार ने बनाया है उसमें दिए गए प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन के चाहने के बाद भी प्रकरण को हर हाल में सिर्फ एनआईए ही जांच कर सकती है। भीमा मंडावी हत्या मामले की जांच एवं दस्तावेजो को राज्य सरकार एनआईए को सौप देवें। इस दौरान राज्य शासन के पक्ष से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा में कहा कि यद्यपि कानूनी प्रावधान यह है पर राज्य शासन ने एनआईए एक्ट को चुनौती दे दिया है इसलिए इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे।