
रमेश राजपूत
सक्ती – थाना बाराद्वार में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत को अवैध शराब कार्यवाही के दौरान नाबालिग लड़के को छोड़ने के एवज में रूपयों की मांग करने के आरोप में निलंबित कर रक्षित केंद्र से संबद्ध किया गया है। इस संबंध में प्राप्त लिखित शिकायत की प्राथमिक जांच में उनका आचरण विभागीय गरिमा के प्रतिकूल पाया गया। पुलिस अधीक्षक सक्ती द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई अपेक्षित होने के कारण प्रधान आरक्षक 299 मनीष राजपूत को आज दिनांक 9 जुलाई 2025 के अपरान्ह से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। मामले की प्रारंभिक जांच के लिए चंद्रपुर के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुमित गुप्ता को नामित किया गया है, जिन्हें जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित दस्तावेज पांच दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।