
उदय सिंह
मस्तूरी – दिल्ली में नवविवाहिता को जलाकर मारने का मामला अभी पूरे देश मे सुर्खियों में है, जिसमें दहेज उत्पीड़न को लेकर उक्त घटना को ससुराल वालों ने अंजाम दिया था, ऐसा ही एक मामला थाना मस्तूरी क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें ग्राम दलदली की रहने वाली 28 वर्षीय बिन्दु कुलश्रेष्ठ ने अपने ही पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने एक राय होकर उसे जान से मारने की नियत से जबरन कीटनाशक दवा पिलाने का प्रयास किया और मना करने पर उसकी पिटाई की। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता बिन्दु कुलश्रेष्ठ ने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी। मामले की जांच के दौरान पीड़िता के पिता मनबोध राम, समेत कई गवाहों से पूछताछ की गई। सभी बयानों और परिस्थितियों के आधार पर पाया गया कि पीड़िता का पति सतीश कुमार कुलश्रेष्ठ 35 वर्ष अक्सर गाली-गलौज करता था और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देता था। वहीं,पीड़िता की सास किरण कुलश्रेष्ठ 53 वर्ष और ससुर कपिलनाथ कुलश्रेष्ठ 62 वर्ष इस पूरे विवाद में सतीश का सहयोग करते पाए गए। संपूर्ण जांच के बाद पुलिस ने पति सतीश कुलश्रेष्ठ, ससुर कपिलनाथ कुलश्रेष्ठ और सास किरण कुलश्रेष्ठ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS और 351(2)-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।