
रमेश राजपूत
बिलासपुर – तखतपुर थाना क्षेत्र में कृषक पशु की हत्या कर मांस की खरीदी बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर धारा 299, 60, 13, 111 बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम की धाराओं के साथ ही संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में अरुण सिंह उर्फ अरुण पास्टर, राजेश दयाल उर्फ राजेश मसीह, मुकेश दयाल, साउल मसीह, संजय खेस, किशोर कुमार मसीह, लीला मसीह उर्फ कालो आंटी, राजेन्द्र लहरे उर्फ राजेन्द्र मसीह, सुनील कुमार टंडन, भोलू उर्फ अभिमन्यु ओगरे, गुलाम रजा खान उर्फ डब्बू और मुन्ना मसीह उर्फ राजकुमार मसीह शामिल हैं। ये सभी आरोपी तखतपुर, जरहागांव एवं आसपास के इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना तखतपुर पुलिस ने गौ वध प्रकरण की जांच को आगे बढ़ाते हुए न केवल मांस विक्रय करने वाले बल्कि खरीदने और सहयोग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि मुख्य रूप से गौ वध करने वाले दो आरोपी और मांस खरीदने-संरक्षण करने वाले अन्य दस आरोपी शामिल हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में संगठित अपराध की धारा जोड़ने से आगे की विवेचना और भी कठोर तरीके से की जाएगी। तखतपुर क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है।