
रमेश राजपूत
बिलासपुर – थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी मामले में कार्यवाही करते हुए पल्लवी ट्रेवल्स और राधा रानी ट्रेवल्स से जुड़े तीन आरोपियों किशोर कुमार शर्मा, रूपेन्द्र शुक्ला और श्रद्धा शुक्ला के खिलाफ धारा 3(5)-BNS, 318(4)-BNS के तहत अपराध दर्ज किया है। प्रार्थी कन्हैया लाल धीवर, निवासी पुलिस लाइन बिलासपुर, ने अपने साथियों के साथ संयुक्त आवेदन देकर आरोप लगाया कि उपरोक्त व्यक्तियों ने किराये पर वाहन चलाने के नाम पर करीब 39 लाख 64 हजार रुपये की ठगी की है। आवेदन के अनुसार, आरोपियों ने बोलेरो, स्कॉर्पियो, आर्टिगा और इनोवा जैसी गाड़ियों को पुलिस लाइन व विभिन्न थानों में लगाने का लालच देकर प्रति माह 30 हजार से एक लाख रुपये तक किराया मिलने का आश्वासन दिया। साथ ही हूटर, बत्ती और वायरलेस जैसी सुविधाओं के नाम पर 30 हजार से 1 लाख रुपये तक डिपॉजिट राशि भी वसूली गई। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कुछ गाड़ियों को आरोपियों ने स्वयं के व्यक्तिगत कार्यों में इस्तेमाल किया और कई मामलों में केवल डिपॉजिट राशि लेने के बाद न तो वाहन खरीदा गया और न ही किराया भुगतान किया गया। आरोपियों ने पीड़ितों को बार-बार गुमराह कर रकम हड़प ली।आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुख्य आरोपी किशोर कुमार शर्मा पहले से ही धोखाधड़ी के एक मामले में बलौदाबाजार जेल में निरुद्ध है। इसके बावजूद गिरोह सक्रिय रहकर लोगों से ठगी करता रहा। पीड़ितों का कहना है कि यदि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ितजन ने मांग की है कि आरोपियों की सम्पत्ति से वसूली कर अटके पैसों की भरपाई कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।