
रमेश राजपूत
बिलासपुर – तहसील रतनपुर के पटवारी अनिकेत साव (प.ह.नं. 01, ग्राम पुडु) को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें अवैध रूप से रुपए लेते हुए दिखाया गया। इस मामले में तहसीलदार रतनपुर ने पटवारी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति पटवारी अनिकेत साव ही है, जो प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। उनका यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करता है।
इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलगहना नियत किया गया है। साथ ही, एक सप्ताह के भीतर उनके खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार रतनपुर को यह भी आदेश दिया गया है कि पटवारी के कार्यकाल में किए गए सभी शासकीय कार्यों की जांच की जाए। यदि कोई फर्जी या गलत पाया जाता है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मामले को लेकर प्रशासनिक महकमे में हलचल मची हुई है, वहीं जिलेभर में इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।