
रमेश राजपूत
कोटा – थाना क्षेत्र के ग्राम डिंडोल स्थित दोषी मुंडा तालाब के पास हुई दर्दनाक घटना में 35 वर्षीय अयोध्या सिंह खुसरो की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों भोला बैगा, अनिल उइके, मालिक राम गोंड, नवपरिहा गोंड, किशन बैगा और सोहन बैगा सभी निवासी ग्राम नर्मदा डिंडोल, के खिलाफ धारा 105-BNS, 238-BNS तथा 3(5)-BNS के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपीयो ने 11 केवी के चालू विद्युत पोल से नंगी जीआई तार जोड़कर अवैध रूप से बिजली का करंट जंगल में बिछाया था, ताकि जंगली जानवरों का शिकार किया जा सके। इस दौरान मृतक अयोध्या सिंह खुसरो, जो तखतपुर थाना क्षेत्र के छिरहापारा गांव का निवासी था, 29 अक्टूबर की शाम तालाब की ओर गया और वह नंगी जीआई तार के संपर्क में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। शव जलने से पहचान मुश्किल हो गई थी, लेकिन मृतक के परिजनों ने कपड़ों और नाखूनों के आधार पर उसकी पहचान की। मृतक के चचेरे भाई आजु राम कुशराम ने थाना कोटा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मर्ग क्रमांक 184/25 पर कार्यवाही करते हुए स्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान और पंचनामा तैयार किया। प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।