
भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – बीएलओ ड्यूटी करने से मना करना एक शिक्षिका को भारी पड़ गया। जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्वाचक नामावली का गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार के संबंध में नियोजित अधिकारी कर्मचारी के द्वारा नियोजित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण,अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कर दिया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बिलासपुर द्वारा सात नवंबर को आदेश जारी कर कविता बनर्जी शिक्षिका स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला बिलासपुर को बीएलओ कार्य हेतु आदेशित किया गया था। पर उनके द्वारा बीएलओ कार्य किए जाने से इंकार कर दिया गया। जो कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करता है। जिसके मद्देनजर मामले में बिलासपुर एसडीएम और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मनीष साहू के द्वारा कलेक्टर को 15 नवंबर को प्रस्ताव जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल को भेजा गया।

जिसमे कविता बनर्जी शिक्षिका स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला बिलासपुर को निर्देशों की अवहेलना किए जाने की जानकारी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के तहत जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कविता बनर्जी शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। वही निलंबन अवधि में कविता बनर्जी का मुख्यालय बीईओ कार्यालय बिल्हा जिला बिलासपुर नियत किया गया है।