
उदय सिंह
बिलासपुर – अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन प्रहार” के तहत थाना कोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित रूप से जुआ खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवनगर कोनी स्थित एक मकान में छापा मारकर 7 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली गगन कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोनी निरीक्षक भावेश शेंडे के नेतृत्व में यह सफल कार्रवाई की गई। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि देवनगर क्षेत्र में प्रमोद कौशिक के घर पर बड़े पैमाने पर जुआ खेला और खिलाया जा रहा है। दिनांक 20 जनवरी 2026 को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उक्त स्थान पर दबिश दी, जहां 52 पत्ती ताश के माध्यम से नगद दांव लगाकर जुआ खेलते हुए आरोपियों को पकड़ा गया। मौके से पुलिस ने 71,850 रुपये नगद, दो बंडल ताश पत्ते, एक प्लास्टिक कारपेट, 5 मोबाइल फोन तथा 3 मोटरसाइकिल जप्त किए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 2,21,850 रुपये आंकी गई है।
गिरफ्तार आरोपी-

1. प्रमोद कौशिक पिता हरिराम कौशिक उम्र 32 साल साकिन देवनगर थाना कोनी जिला बिलासपुर
2. रवि कौशिक पिता स्व. सगरिया कौशिक उम्र 26 वर्ष साकिन देवनगर महामाया चौक के पास थाना कोनी जिला बिलासपुर
3. निक्कू राव उर्फ निखिल राव पिता स्व. नरेन्द्र राव उम्र 23 साल निवासी देवनगर शा0प्रा0 शाला के पास थाना कोनी जिला बिलासपुर
4. देवेन्द्र सिंह ठाकुर पिता मानिक लाल ठाकुर उम्र 44 वर्ष साकिन देवनंदन नगर फेस 1 मोपका थाना सरकंडा बिलासपुर
5. संतोष राजपुत पिता स्व. वीरू राजपूत उम्र 40 वर्ष साकिन ज्योति विहार रामाग्रीन सिटी के पास सरकंडा थाना सरकंडा बिलासपुर
6. मनोज महानंद पिता हरिश्चंद्र महानंद उम्र 49 वर्ष साकिन अटल आवासमुक्ति धाम के पास सरकंडा थाना सरकंडा बिलासपुर
7. अतिश ताम्रकार पिता अशोक ताम्रकार उम्र 30 वर्ष साकिन देवनगर बाम्बे आवास ब्लॉक सी-2 क्वा न0 13 थाना कोनी बिलासपुर शामिल है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कुछ आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी जुआ अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 22/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4, 5 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर 21 जनवरी 2026 को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस सफल कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक अशोक चौरसिया, प्रधान आरक्षक बालेश्वर तिवारी, आरक्षक थमेंद्र रात्र, संजय गोस्वामी और रामकुमार बघेल की विशेष भूमिका रही।