छत्तीसगढ़बिलासपुर

कचरा फैलाने पर किया गया 82000 का जुर्माना टुल्लू पंप चलाने वालों पर भी कार्रवाई

ऐसे ठेला-गोमचे संचालकों पर जुर्माना व गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य

कचरा फैलाने और अपने संस्थानों के बाहर डस्टबीन नहीं रखने वाले व्यवसायियों पर हर रोज जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक माह में कचरा फैलाने पर 82 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया।
कचरा फैलाने पर कार्रवाई, डस्टबीन रखने जागरूकता और घरों में पानी सप्लाई की जांच के लिए राजस्व व अतिक्रमण शाखा की संयुक्त टीम बनाई गई। शहर के अलग-अलग जगहों और व्यवसायिक परिसरों में टीमों द्वारा हर रोज निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें कचरा फैलाने पर 1 से 30 अप्रैल तक 72 हजार रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह मई के दिनों में ही 10 हजार रुपए से ज्यादा वसूल किया गया। टीमों द्वारा शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों में निरीक्षण कर सभी व्यवसायियों को हर व नीला दो डस्टबीन रखने जागरूक भी किया जा रहा है। डस्टबीन नहीं रखने और सड़क व खुले जगहों में कचरा फैलाने पर जुर्माना करने की समझाइश भी दी जा रही है। इधर निगम क्षेत्र के ऐसे जगह जहां पानी की दिक्कतें और नलों में पानी नहीं आने की शिकायत है। ऐसे जगहों में भी टीम भेज कर सभी घरों में सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के दौरान टुल्लू पंप से टंकियों में पानी भरने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों पांच टुल्लू पंप जब्ती की कार्रवाई की गई। निगम की टीमों द्वारा सुबह और शाम दो पाली में शहर के विभिन्न जगहों में निरीक्षण कर लोगों को डस्टबीन रखने और स्वच्छता बनाए रखने जागरूक करने के साथ कचरा फैलाने पर कार्रवाई भी की जा रही है।

हर रोज होगी कार्यवाही

स्वच्छता और डस्टबीन रखने को लेकर हर रोज निगम अमले द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान डस्टबीन नहीं रखने और संस्थानों के आसपास या खुले जगहों पर कचरा मिलने पर कम से कम 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा।

प्लास्टिक केरीबैग पर कार्रवाई

पिछले एक माह में प्लास्टिक केरीबैग रखने वाले 20 से ज्यादा संस्थानों पर जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की गई। प्लास्टिक केरीबैग नहीं रखने व्यवसायिक परिक्षेत्रों में लगातार समझाइश दी जा रही है। इसके बाद भी सामन बेचने के लिए प्लास्टिक केरीबैग के उपयोग और प्लास्टिक केरीबैग बेचने वालों पर लोक अभियोजन के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कैटर्स और टेंट संचालकों की ली गई बैठक

डिप्टी कमिश्नर खजांची कुम्हार ने शहर के कैटर्स व टेंट संचालकों की बैठक ली। इस दौरान कैटर्स और टेंट संचालकों को ठोष अपशिष्ठ प्रबंधन नियम की जानकारी दी गई। ठोष अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2019 के तहत ऐसे आयोजन जहां 100 से अधिक लोगों के खाने एवं पीने की व्यवस्था हो, तो आयोजन के पूर्व निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजन करने पर विधिवत जुर्माने की कार्रवाई की बात कही गई।

ठेला व गोमचे वालों की जांच

शहर में सड़क किनारे चाय-नाश्ता व जूस सेंटर के ठेला व गोमचे लगाने वालों की भी हर रोज जांच की जा रही है। ज्यादातर चाय-नाश्ता और गन्ना जूस सेंटर चलाने वाले डस्टबीन का उपयोग नहीं करते और सड़क पर ही कचरा फेंक देते हैं। ऐसे ठेला-गोमचे संचालकों पर जुर्माना व गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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