
रमेश राजपूत
रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से 26 मार्च 2026 को आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार, डांगी पर अपने पद की गरिमा के प्रतिकूल आचरण, सेवा नियमों के उल्लंघन तथा विभाग की छवि धूमिल करने जैसे आरोपों को गंभीर मानते हुए यह कार्रवाई की गई है।गौरतलब है कि हाल के दिनों में एक सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की पत्नी ने आईपीएस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे।

मामला सार्वजनिक होते ही पुलिस महकमे और प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बन गया था। आरोप सामने आने के बाद यह प्रकरण सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी तेजी से उभरा, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। सरकार ने आदेश में उल्लेख किया है कि प्रथम दृष्टया यह आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत प्रतीत होता है। इसी आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए डांगी को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। मामले की विभागीय जांच अब आगे बढ़ेगी।