जशपुर

मृत महिला को जिंदा करने का ढोंग…तंत्र मंत्र का झांसा देकर निर्दोष महिला को बताया टोनही, पुलिस ने 2 बैगा को किया गिरफ्तार,

रमेश राजपूत

जशपुर – जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिंजपुर में टोनही प्रताड़ना के एक गंभीर और संवेदनशील मामले में जशपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तंत्र-मंत्र के नाम पर मृत महिला को जिंदा करने का झांसा देकर हजारों रुपये ऐंठने और बाद में एक निर्दोष महिला पर टोनही का आरोप लगाकर फरार हुए दो बैगाओं को रायगढ़ और सारंगढ़ से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला 8 नवंबर 2025 को सामने आया, जब ग्राम भिंजपुर निवासी 53 वर्षीय फ़ौसी बाई ने थाना दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 4 बजे कुछ लोग उनके घर के बाहर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर घर में जबरन प्रवेश किया और उन्हें टोनही बताते हुए मारपीट की। आरोपियों ने यह कहते हुए कि उन्होंने जादू-टोना कर एक महिला की हत्या की है और उसे जिंदा करना पड़ेगा, फ़ौसी बाई को बाल पकड़कर घसीटते हुए श्मशान घाट की ओर ले जाने का प्रयास किया। शोर सुनकर पीड़िता के बेटे और बेटी के पहुंचने पर वह आरोपियों के चंगुल से बच सकीं। पुलिस जांच में सामने आया कि रायपुर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक फूलचंद भगत की पत्नी सुनीता भगत की इलाज के दौरान 30 अक्टूबर 2025 को मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद परिजनों को यह विश्वास दिलाया गया कि कुछ बैगा तंत्र-मंत्र के जरिए मृतका को जिंदा कर सकते हैं। इसी अंधविश्वास के चलते बैगाओं को बुलाया गया, जिन्होंने श्मशान में झाड़-फूंक का नाटक किया और 60 हजार रुपये की मांग की। शुरुआती तौर पर 11 हजार रुपये लिए गए, लेकिन बाद में रकम पूरी न मिलने पर बैगाओं ने मृतका की मौत का जिम्मेदार गांव की ही महिला फ़ौसी बाई को बताते हुए उसे टोनही घोषित कर दिया। इस मामले में पहले ही पुलिस अधिकारी सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जबकि मुख्य आरोपी बैगा कृपा चौहान 44 वर्ष निवासी खर्रा मुड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ और संतु राम चौहान 50 वर्ष निवासी ग्राम लेंघरा, थाना बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ फरार थे। लगातार तलाश के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर दोनों को उनके घरों से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2), 115(2), 333, 190, 191(2) तथा टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दुलदुला निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने कहा कि जादू-टोना और टोनही जैसे अंधविश्वास न केवल सामाजिक बुराई हैं, बल्कि गंभीर अपराध भी हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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