
रमेश राजपूत
बिलासपुर – सिविल लाइन थाना पुलिस ने जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर के संजीवनी विक्रय केंद्र में शासकीय राशि गबन के मामले में पूर्व संचालिका वंदना यादव के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 316-बीएनएस एवं 318(4)-बीएनएस के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।मामले की शिकायत वनमंडल अधिकारी एवं जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन के प्रबंध संचालक नीरज की ओर से की गई थी। आवेदन के अनुसार संजीवनी विक्रय केंद्र बिलासपुर में हर्बल उत्पादों की बिक्री का संचालन वंदना यादव द्वारा किया जाता था। नवंबर 2025 में स्टॉक सत्यापन के दौरान हर्बल उत्पादों की भारी कमी पाई गई। जांच में सामने आया कि कई उत्पादों की बिक्री रजिस्टर एवं सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं की गई थी और बिक्री की राशि भी शासकीय खाते में जमा नहीं कराई गई। जांच में कुल 1 लाख 31 हजार 939 रुपये की गड़बड़ी सामने आई, जिसकी पुष्टि स्वयं वंदना यादव द्वारा किए जाने का दावा विभाग ने किया है। विभाग द्वारा कई बार नोटिस और पत्र जारी कर राशि जमा करने के निर्देश दिए गए, लेकिन लंबे समय तक राशि जमा नहीं की गई। यहां तक कि नोटरी करारनामे और किस्तों में भुगतान के आश्वासन के बाद भी रकम जमा नहीं हुई। इसके बाद वन विभाग ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए शासकीय राशि गबन का मामला दर्ज कराया।