
रमेश राजपूत
जांजगीर-चांपा – नवविवाहिता को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतिका के पति और जेठानी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर से प्राप्त बिना नंबर की मर्ग डायरी के आधार पर मर्ग क्रमांक 137/25 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान मृतिका भारती कश्यप के परिजनों, मां, भाई एवं अन्य रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि वर्ष 2025 में भारती की शादी ग्राम जर्वे निवासी कृष्णा कश्यप के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति कृष्णा कश्यप द्वारा घरेलू बातों और दहेज में कम सामान लाने की बात को लेकर भारती को लगातार परेशान किया जाने लगा। आरोप है कि पति द्वारा उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। भारती ने अपनी परेशानी अपनी जेठानी कविता कश्यप को बताई, लेकिन जेठानी द्वारा भी दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों के अनुसार भारती ने कई बार अपने मायके वालों को पति और जेठानी के व्यवहार की जानकारी दी थी, जिसके बाद परिवार वालों ने ससुराल पक्ष को समझाइश भी दी थी। इसके बावजूद प्रताड़ना जारी रही। घटना दिनांक 6 जुलाई 2025 को सुबह करीब 6 बजे भारती ने अपनी मां को फोन कर मारपीट और प्रताड़ना की जानकारी दी, इसके बाद उसने अज्ञात कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में पति कृष्णा कश्यप और जेठानी कविता कश्यप के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अपराध पाए जाने पर थाना सिटी कोतवाली में धारा 80(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं सीएसपी योगिता बाली खापर्डे के निर्देश पर पुलिस टीम ने ग्राम जर्वे पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, एएसआई अरुण कुमार सिंह सहित आरक्षक शंकर राजपूत, दिलीप सिंह और महिला आरक्षक रेखा यादव का विशेष योगदान रहा।