
रमेश राजपूत
बिलासपुर – प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक से कथित रूप से गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने के मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी मुन्ना सिंह के खिलाफ धारा 221 और 296 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी पवन भैया लाल चौहान, निवासी अशोक विहार फेस-2 चांटीडीह चिंगराजपारा सरकंडा, नगर निगम बिलासपुर में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि 25 जून 2026 को दोपहर करीब 12.50 बजे स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के साथ यदुनंदन नगर तिफरा स्थित अपना मार्ट के पास एक डेयरी दुकान में जांच के लिए पहुंचे थे। जांच के दौरान दुकान में करीब 5 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथिन मिलने पर कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान दुकान संचालक ने अपने मकान मालिक मुन्ना सिंह से मोबाइल पर बात कराई। आरोप है कि मुन्ना सिंह ने बिना मामले की जानकारी लिए फोन पर ही प्रार्थी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। प्रार्थी ने बताया कि मोबाइल स्पीकर पर होने के कारण मौके पर मौजूद निगम स्टाफ ने भी पूरी बातचीत सुनी। इसके बाद मामले की रिकॉर्डिंग सहित लिखित शिकायत सिरगिट्टी थाने में दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। निगम कर्मी ने पुलिस से मांग की है कि शासकीय कार्य के दौरान बाधा उत्पन्न करने और अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि स्वच्छता अभियान के तहत कार्य करने वाली टीम निर्भीक होकर अपना काम कर सके।