
रमेश राजपूत
बिलासपुर– सरकंडा थाना क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर 13 लाख 60 हजार रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, वीवीआईपी कॉलोनी राजीव विहार, लिंगियाडीह निवासी एवं प्रॉपर्टी कारोबारी योगेश मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई है कि अगस्त 2023 में उनकी पहचान एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान जांजगीर-चांपा निवासी राजेश कुमार सोनी से हुई थी। बातचीत के दौरान राजेश ने सरकंडा क्षेत्र स्थित एक भूमि बेचने की बात कही। बाद में ममता गुप्ता के मुक्तियार आम (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक) होने का दावा करते हुए संबंधित जमीन दिखाई गई। शिकायत के अनुसार, 6 दिसंबर 2023 को राजकिशोर नगर स्थित कार्यालय में 1 करोड़ 45 लाख रुपये में 52 डिसमिल भूमि का सौदा तय हुआ। इसके बाद योगेश मिश्रा ने बतौर अग्रिम राशि ममता गुप्ता के खाते में 4 लाख रुपये का चेक तथा राजेश कुमार सोनी के खाते में चेक और यूपीआई के माध्यम से 9 लाख 60 हजार रुपये, कुल 13 लाख 60 हजार रुपये का भुगतान किया। आरोप है कि रकम लेने के बाद दोनों आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री टालना शुरू कर दिया। कई बार अनुरोध करने के बावजूद न तो रजिस्ट्री कराई गई और न ही अग्रिम राशि वापस की गई। पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने दोबारा रजिस्ट्री की बात की तो आरोपियों ने साफ इंकार कर दिया और कथित रूप से धमकी भी दी। सरकंडा पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी राजेश कुमार सोनी और ममता गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 34 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।