
उदय सिंह
बिलासपुर – शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपये की जमीन के सौदे के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने खपरगंज निवासी नबी बक्श और मोहम्मद कासिम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) और 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया संजना वर्मा, निवासी कश्यप कॉलोनी, ने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने खपरगंज स्थित नजूल शीट नंबर 33 के प्लॉट नंबर 1/1 और 1/2 की कुल 3120 वर्गफुट भूमि अपनी दिवंगत दादी बसारत बी के नाम दर्ज होना बताते हुए उसे बेचने का प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों के बीच 1 करोड़ 60 लाख रुपये में सौदा तय हुआ और 18 अक्टूबर 2024 को नोटरी के माध्यम से इकरारनामा किया गया। इस दौरान संजना वर्मा ने बयाने के रूप में 7 लाख रुपये चेक के जरिए आरोपियों को दिए। कुछ समय बाद नजूल विभाग में जानकारी लेने पर पता चला कि भूमि से संबंधित दस्तावेज संदिग्ध हैं और नामांतरण का मामला भी नजूल न्यायालय द्वारा 7 जुलाई 2025 को खारिज किया जा चुका है। शिकायतकर्ता ने जब अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने कई बार चेक दिए, लेकिन बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण दोनों चेक बाउंस हो गए।
आगे जांच कराने पर यह भी सामने आया कि जिस भूमि को 3120 वर्गफुट बताया गया था, उसका वास्तविक रकबा केवल 430 वर्गफुट है। इतना ही नहीं, शिकायत के अनुसार उक्त संपत्ति को बसारत बी ने वर्ष 1970 में वक्फनामे के माध्यम से एक संस्था को दान कर दिया था। आरोप है कि इन महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सौदा किया गया और शिकायतकर्ता से लाखों रुपये हड़प लिए गए। सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान सभी दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड का परीक्षण कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।