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चेक बाउंस के एक मामले में प्रार्थी शांति सोनी द्वारा सीपत थाना क्षेत्र ग्राम कुली निवासी पवन साहू पिता चन्दन लाल साहू के विरुद्ध जिला न्यायलय बिलासपुर में सन 2012 में धारा 138 के तहत परिवाद दाखिल किया था. माननीय न्यायलय द्वारा लगातार गिरफ़्तारी वारंट जारी किया जा रहा था. किन्तु सीपत थाना आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलय में प्रस्तुत करने में असफल रहे. इस कारण दिनांक 20.09.2018 को माननीय न्यालायाय ने स्थाई वारंट जारी किया गया. चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सभी थाना द्वारा स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार किया गया किन्तु सीपत पुलिस द्वारा आरोपी पवन साहू को गिरफ्तार नहीं किया गया. जबकि पवन साहू ग्राम कुली की सरपंच का पति है. इससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी शांति सोनी ने माननीय उच्च न्यायलय में फरियाद की. माननीय उच्च न्यायलय ने मामले की गंभीरता तो समझते हुए प्रार्थी को पुनः पुलिस के उच्चाधिकारियों के पास आरोपी का पता ठिकाना बताते हुए जाने को कहा व साथ ही पुलिस अधीक्षक को प्रार्थी की शिकायत मिलने के 30 दिवस के भीतर आवश्यक दिशा निर्देश देने का आदेश पारित किया. इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ने नगर पुलिस अधीक्षक श्री विश्वदीपक त्रिपाठी को दिनांक 20 मई 2019 को जारी पत्र द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया. यहाँ एक बात समझ से परे है की विगत 7 वर्षों में ऐसा क्या था की पुलिस एक आरोपी वह भी जिसके खिलाफ स्थाई वारंट जारी हुआ हो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई वह भी जब उक्त व्यक्ति खुलेआम घूम फिर रहा है कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहा है और ग्राम की सरपंच का पति है. अब इसका क्या राज है यह समझ से परे है.