
रमेश राजपूत

सीपत – ग्राम सीपत नवाडीह राज मेडिकल संचालक मनोज गुप्ता द्वारा प्रतिबंधित नशीली सिरप कैप्सूल टेबलेट अवैध रूप से बिना डॉक्टर के पर्चे के रखकर बिक्री करने की सूचना पर, एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए घटनास्थल दबिश दी गई, जहाँ आरोपी मनोज कुमार गुप्ता के विरुद्ध धारा 21 एनडीपीएस एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर उसे थाना लाया गया आरोपी के दुकान एवं घर से कुल 261 नग 100ml का Relaxcof DX सिरप, 19 नग 100ml का Corax DX सिरप, 11 नग 100ml Dryl DX का सिरप, 21 कैप्सूल स्पास ट्रेनकान प्लस, 86 कैप्सूल स्पास मो निल,

40 कैप्सूल अल्प्राकेन 0.5mg कुल कीमती रुपए 40475 की सामग्री जब्त की गई। औषधि निरीक्षक के द्वारा मौके पर जांच करने पर रिपोर्ट में बताया की Relaxcof DX सिर्फ में मादक पदार्थ है एवं स्पास ट्रेनकान, स्पास मो नील कैप्सूल में प्रसाधन अधिनियम के तहत शेड्यूल H-1 श्रेणी की दवाइयां है। आरोपी मनोज कुमार गुप्ता का कृत्य धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड भेज दिया गया है।