
मतदाता पहचान पत्र के लिये पूर्व में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची मान्य किया जा रहा था। इस संबंध में आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है
बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य
लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदाताओं को मतदान के दौरान फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ-साथ वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के लिये पूर्व में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची मान्य किया जा रहा था। इस संबंध में आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मतदाता पर्ची का उपयोग पहचान पत्र के रूप में न करते हुए एपिक कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक 11 प्रकार के पहचान पत्र को मान्य किया जायेगा।
मतदाताओं द्वारा वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में निम्न दस्तावेज
(1) पासपोर्ट (2) ड्राईविंग लायसेंग (3) फोटो युक्त सर्विस आईडेंटिटी कार्ड जो केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किया गया हो (4) बैंक, पोस्ट आॅफिस द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (5) पेन कार्ड (6) एनपीआर अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड (7) मनरेगा जाब कार्ड (8) श्रम मंत्रालय के योजना के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड (9) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज (10) सांसदों, विधायकों द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र (11) आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।