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तखतपुर में दहेज नही देने के नाम पर प्रताडित करने वाले पति सास ससुर एवं ननद के खिलाफ पुलिस ने धारा 498ए 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है।
जानकारी के अनुसार नवाकापा अमोरा निवासी प्रार्थीयां बृजलता साहू पिता श्यामलाल साहू उम्र 23 वर्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि उसका विवाह मई 2016 में ढनढन निवासी जैजैराम साहू के पुत्र राजेंद्र साहू के साथ हुआ था शादी के दो माह बाद ही बृजलता को पति राजेंद्र साहू पिता जैजैराम साहू सास अमरिका साहू तथा ननद ममता साहू दहेज में एलसीडी टीवी दूपहिया वाहन नही लाने की बात कहकर रोज प्रताडित किया करते थे साथ ही पागल के घर से आई हो कहकर बात बात में प्रताडित किया करते थे प्रताडना से तंग आकर बृजलता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने चारों के खिलाफ पुलिस ने धारा 498ए 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है।