
भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – कोनी थाना क्षेत्र निवासी परिजन ने थाने में उनकी नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, रिपोर्ट पर थाना कोनी में धारा-363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गंभीर अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का शीघ्र निराकरण कर अपहृता बालिका को बरामद करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर थाना प्रभारी कोनी उपनिरीक्षक प्रसाद सिन्हा के कुशल नेतृत्व में अपहृता बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जो विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि प्रकरण का आरोपी अपहृता बालिका को लेकर बिलासपुर से सेन्दरी आने वाला है, सूचना पर पुलिस टीम बिलासाताल कोनी में रवाना किया गया, जहाँ मुखबिर सूचना के आधार पर अपहृता बालिका को आरोपी साहिल सुनहले उर्फ नानू के कब्जे से बरामद कर थाना लाया गया, पूछताछ पर पीड़िता बालिका द्वारा आरोपी साहिल सुनहले उर्फ नानू द्वारा पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर रायपुर ले जाना एवं रायपुर में किराये का मकान लेकर लगातार शारीरिक संबंध (बलात्कार) बनाना बताई, जिस पर आरोपी साहिल सुनहले उर्फ नानू को धारा-363, 366, 376(2)(ढ) भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।