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आखिरकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को जमानत दे दी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में गौरेला थाने में समीरा पैकरा द्वारा दर्ज रिपोर्ट के आधार पर अमित जोगी की गिरफ्तारी हुई थी। जिसके बाद कई नाटकीय घटनाक्रम हुए। इलाज के नाम पर उन्हें गौरेला से लेकर अपोलो और रायपुर शिफ्ट किया गया। इस मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं इस मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए अमित जोगी को जमानत दे दी। जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट में प्रस्तुत याचिका में बचाव पक्ष ने दलील दी कि इसी के समान मुद्दे पर हाईकोर्ट में लगी याचिका खारिज कर दी गई थी और उसी मामले में एफ आई आर दर्ज की गई है ।अमित जोगी को इस मामले में निचली अदालत और जिला न्यायालय से जमानत नहीं मिली थी लेकिन हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।