
अभियान की इस कड़ी में शहर के बड़े चौक, चौराहों पर जागरूकता कार्यक्रम एवं चालानी कार्यवाही की जा रही है जो लगातार जारी रहेगी।
रमेश राजपूत
बिलासपुर- जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से सोमवार को तंबाकू निषेध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया, जिसमें प्रारंभिक तौर पर शहर के 10 चौक चौराहों पर तंबाकू उत्पाद बेचने और खाने वालों को समझाईश देकर चालान काटने और फ़ाईन की वसूली की गई। प्रदेश में पहली बार इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है, हालांकि इसका विरोध भी लोगों ने किया फिर भी तंबाकू मुक्त जिला बनाने की राह में यह पहली कोशिश कामयाब रही। एनसीसी कैडेट्स, स्कूल, काॅलेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और तख्तियों में नशामुक्ति, तंबाकू छोड़ने मैसेज से जागरूक किया गया। नेहरु चौक से शुरू हुई इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग,खाद्य एवं औषधि विभाग, पुलिस, नगर निगम, यातायात विभाग एवं एनसीसी के कैडेट्स ने सहयोग प्रदान किया।
ग़ौरतलब है कि जिले में कोटपा अधिनियम 2003 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये विशेष प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं तंबाकू का इस्तेमाल करना अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों से तंबाकू पदार्थ खरीदना एवं बिक्री करना भी अपराध है। साथ ही शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के इलाके में तंबाकू पदार्थ बेचना कानूनी अपराध है। शहर में इस कानून का उल्लंघन किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के निर्देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की इस कड़ी में शहर के बड़े चौक, चौराहों पर जागरूकता कार्यक्रम एवं चालानी कार्यवाही की जा रही है जो लगातार जारी रहेगी।