सीपत

चीतल का शिकार करने लगाया था करंट…एक शिकारी सहित चीतल की मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार

रमेश राजपूत

सीपत – जंगली जानवरों के अवैध शिकार का सिलसिला थमने का नाम नही ले रहा है, वन विभाग के नाक के नीचे शिकारी वन्य जीवों का शिकार कर रहे है, ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब शिकार के साथ ही एक शिकारी की मौत हो गई, जिसके बाद अन्य शिकारी मौके से भाग निकले, सुबह जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को पता चला कि ग्राम कनई के सतीमुड़ा तालाब के पूर्व छोर के मेड तरफ रूप सिंह गोड एवं चितल की बिजली करंट लगने से मौत हो गई है, घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग को घटना की जानकारी देकर थाना सीपत की टीम प्रशिक्षु भा.पु.से. विकास कुमार एवं उप निरीक्षक रामनिरंजन राठिया के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई थाना सीपत की टीम लगभग 9:00 बजे घटनास्थल पर पहुंची,

वहां प्रारंभिक जांच एवं पूछताछ से पता चला की रूप सिंह गोड़ को महिपाल सिंह मरावी निवासी कनई, बीरबल कुमार पोर्ते निवासी सिल्ली बोईदा एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ कल रात्रि को देखा गया है , सभी सतीमुड़ा तालाब के पास शिकार करने के उद्देश्य से आए थे और जंगली जानवर को फसाने के लिए तलाब के पूर्व छोर के मेड तरफ बांस का खूंटी गाड़ कर तार लपेटकर तथा विद्युत खंभा से विद्युत चोरी कर तार फैला दिए, जिसमें जंगली जानवर चितल उम्र 04 साल एवं रूप सिंह गोंड बिजली प्रवाहित तार में फंस गए और बिजली करंट से मृत्यु हो गई,

घटनास्थल पर उप निरीक्षक रामनिरंजन राठिया एवं मुकेश सूर्यवंशी को मर्ग कायमी एवं वन विभाग के साथ मिलकर अन्य जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश देकर आरोपियों के खोज में प्रशिक्षु भा.पु.से. विकास कुमार, प्रधान आरक्षक महादेव खूटे एवं आरक्षक शरद साहू निकल पड़े, आरोपियों के बारे में ग्राम कनई में पतासाजी करने पर पता चला कि वे लोग ग्राम सिल्ली बोईदा के तरफ गए हैं, ग्राम सिल्ली बोईदा में छानबीन करने पर दो आरोपियों बीरबल कुमार पोर्ते एवं महिपाल सिंह मरावी को पकड़ लिया गया, पूछताछ के दौरान बीरबल कुमार पोर्ते ने बताया की तीसरा व्यक्ति जनक नाई निवासी ग्राम लोटनापारा का है,

जनक नाई के घर पर और आसपास भी दबिश दी गई परंतु वह नहीं मिला, जनक नाई के घर पर दोबारा दबिश देकर उसे पकड़ा गया आरोपियों के विरुद्ध धारा 304 आईपीसी धारा 135 विद्युत अधिनियम एवं धारा 09 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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