
भुवनेश्वर बंजारे
रायपुर- अब प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को वीसीए चार्ज का अतिरिक्त बोझ झेलना होगा। इसकी प्रमुख वजह कोयले और ईंधन की कीमतों में वृद्धि को बताया जा रहा है। मालूम हो इस चार्ज के निर्धारण का प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 62(4) के तहत् किया गया है। वीसीए दर का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नियमों तथा दिशा-निर्देशो के तहत किया जाता है। इसके निर्धारण में वितरण कंपनी और राज्य शासन की कोई निर्णायक भूमिका नहीं रहती है। वीसीए चार्ज का समायोजन देश के सभी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है, जिसका भुगतान सभी उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं से ही वीसीए चार्ज लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 30 जून 2012 से बिजली उपभोक्ताओं से वीसीए चार्ज लेना आरंभ किया गया था। हालांकि की वर्तमान में रिएबल कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज में 100 यूनिट के बाद हर यूनिट में दो से तीन पैसे की वृद्धि की गई है।
क्या है वीएसए चार्ज
बिजली उत्पादन के लिए कोयला और तेल के रूप में बड़े पैमाने पर फ्यूल की आवश्यकता होती है। जिसका बाजार मूल्य समय-समय पर घटते-बढ़ते रहता है। बिजली कंपनी द्वारा हर तीन महीने में इसका आंकलन किया जाता है। जिसके बाद बढ़ी हुई राशि को वेरियेबल या वीसीए चार्ज के रूप में बिजली बिल में जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूलते हैं।
इन्होंने लिया निर्णय
कोयले एव तेल की कीमत में वृद्धि का आंकलन कर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नियमों तथा दिशा-निर्देशो के तहत बिजली उपभोक्ताओं से वेरियबल कास्ट एडजस्टमेंट (वीसीए) चार्ज लेने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रथम 100 यूनिट तक खपत पर पूर्व में निर्धारित वीसीए चार्ज यथावत 17 पैसा प्रति यूनिट ही देय होगा अर्थात इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के वीसीए चार्ज में कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। 100 से ऊपर 200 यूनिट तक 02 पैसा तथा इससे अधिक बिजली खपत पर प्रति यूनिट मात्र 03 पैसा अतिरिक्त वीसीए चार्ज देय होगा। यह निर्णय नवम्बर- दिसम्बर 2019 के विद्युत देयकों पर लागू होगा।
इस एक्ट के आधार पर होता है। वीसीए चार्ज में बदलाव
कोयले और डीजल के दाम में वृद्धि से विद्युत उत्पादन से लेकर कोल परिवहन की दरें घटती-बढ़ती रहती हैं। इस आधार पर बिजली की प्रचलित दर में वीसीए चार्ज को घटाने-बढ़ाने का प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 62(4) के तहत् किया गया है। वीसीए के निर्धारण में राज्य शासन अथवा पाॅवर कंपनी की कोई निर्णायक भूमिका नहीं रहती। वीसीए चार्ज का समायोजन देश के सभी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा समय-समय पर किया जाना अनिवार्य होता है।