बिलासपुर

प्रवासी ग्रामीणों को भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने निर्देश, ग्राम पंचायतों में नही किया जाएगा विरोध….जुटाई जाएगी जानकारी

रमेश राजपूत

बिलासपुर – नोवल कोरोना वायरस को लेकर रोजाना राज्य सरकार हर पहलुओं पर निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के बाद अब हालहि में प्रदेशभर के अपने गृह ग्राम आने वाले प्रवासी लोगो के लिए शासन ने विशेष व्यवस्था की है। जिसके आधार पर अब छत्तीसगढ़ में विभिन्न राज्यो से आने वाले लोगो की सुरक्षा के साथ बेहतर व्यवस्था देने का निर्णय लिया गया है।

इसके आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश जारी किया है। पांच बिंदुओं के इस निर्देश में शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित होने वाले समस्या को ध्यान में रखा गया है। प्रमुख सचिव श्री द्विवेदी हाल ही में अन्य प्रांतों से आए लोगों को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने ग्राम पंचायत स्तर पर मितानिनों को जिम्मेदारी सौंपी है

जो ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी एकत्रित कर प्रवासी व्यक्तियों की जानकारी विभाग को देंगे इसके अलावा पंचायत स्तर से प्रवासी व्यक्तियों का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करने की जिम्मेवारी पंचायत के सचिव सहित जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश के परिपालन की जिम्मेदारी जिला स्तर के अधिकारियों को दी गई है जो उक्त सभी बिंदुओं के परिपालन की मॉनिटरिंग करने कहा गया है।

यह कार्य करना अनिवार्य….

अन्य प्रांतों से आए प्रवासी लोगों को लेकर जारी आदेश में कुल 5 बिंदुओं को प्राथमिकता से लिया गया है जो इस प्रकार है।

1- प्रवासी व्यक्तियों को 14 दिनों तक अपने घर में रहने और बाहर नहीं जाने की बाध्यता

2- ठीक है फिर भी परिवार के लोगों से 1 मीटर दूरी बनाए रखेंगे।

3- यदि प्रवासी व्यक्तियों को बुखार सुखी खासी सहित सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण होने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाने कहा गया है।

4- घर में रहने वाले प्रवासी व्यक्तियों को बार बार हाथ धोने कहा गया है

5- सर्दी खासी होने पर संक्रमित व्यक्ति रूमाल या टिशु का उपयोग करें।

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