
रमेश राजपूत
बिलासपुर – लॉक डाउन के दौरान कुछ गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी जा रही है,जिसका आदेश सोमवार शाम को जारी किया गया, लॉक डाउन के दौरान आम लोगों की समस्याओं को कम करने के मकसद से कुछ चिन्हित गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि इसके लिए इजाजत देने के पहले जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंस और अन्य सुरक्षा इंतजाम का ध्यान रखा जा रहा है,नए आदेश के तहत सभी स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय एवं निजी संस्थान चालू रहेंगे, जिसमें अस्पताल नर्सिंग होम, क्लीनिक डिस्पेंसरी दवा, दुकान, मेडिकल इक्विपमेंट के दुकान मेडिकल लैब कलेक्शन सेंटर, मेडिकल ऑक्सीजन निर्माण यूनिट एंबुलेंस निर्माण, मानव एवं वेटरनरी चिकित्सा को राहत दी गई है,वहीं कृषि संबंधित लगभग सभी गतिविधियों को छूट दी गई है जिसमें कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियां शामिल है जिसमें कृषि मजदूर के साथ कृषि उत्पादन से संबंधित एजेंसियां मंडी बोर्ड कृषि मशीन विक्रय स्पेयर पार्ट्स मरम्मत की दुकान कस्टम हायरिंग सेंटर खाद उर्वरक कीटनाशक एवं बीज विनिर्माण वितरण एवं विक्रय, फसल बुवाई एवं कटाई से संबंधित हार्वेस्टर तथा अन्य उपकरण की सेवाएं लघु वनोपज कास्ट वन उत्पाद संग्रहण शामिल है,इसी तरह मछली पालन को छूट प्रदान की गई है जिसमें हेचरी, आहार भंडारण और अन्य गतिविधियां शामिल है, बागान संबंधी गतिविधियों को भी छूट के दायरे में शामिल किया गया है जिसमें चाय कॉफी रबड़ बागान काजू प्रसंस्करण बांस नारियल सुपारी कोको मसाला शामिल है,
इसी तरह पशुपालन गतिविधियों के तहत दूध एवं दूध उत्पादकों के दूध संग्रहण प्रसंस्करण पैकेजिंग से लेकर विक्रय सप्लाई चैन पशु फार्म कुकुटपालन हुई तथा पशुपालन गतिविधियों जानवर के चारा निर्माण संबंधित यूनिट कच्चे माल की आपूर्ति एवं सोया गौशालाओं का संचालन को छूट दी गई है,
वित्तीय क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक तथा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित मार्केट एवं संस्थाएं पेमेंट सिस्टम बैंक शाखा एटीएम बैंक मित्र छूट दी गई है बैंक शाखाएं सामान्य कार्य दिवस में निर्धारित घंटों में काम करेंगे इसी तरह बीमा सेवाओं और बीमा कंपनियों के अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान गृह निर्माण फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान सहकारी सोसायटी को भी कम से कम कर्मचारियों के साथ छूट में शामिल किया गया है,सामाजिक क्षेत्र में समाज कल्याण आवासी संस्थाएं बच्चों निशक्त जनों मानसिक रूप से निशक्त बेघर वरिष्ठ नागरिक महिलाओं विधवाओं के लिए संचालित संस्थाओं को छूट दी गई है,इसी तरह ऑब्जर्वेशन होम आफ्टर किशोर गृह सामाजिक सुरक्षा पेंशन आंगनबाड़ी को छूट में शामिल किया गया है,ऑनलाइन शिक्षण और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थाएं बंद रहते हुए भी इस माध्यम से शिक्षा दे पाएंगे ,21 अप्रैल से मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी जा रही है, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा,मनरेगा के तहत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी ।
आम जनता के लिए आवश्यक सेवाओं के तहत ऑयल एवं गैस क्षेत्र के कार्य जैसे रिफायनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारण खुदरा बिक्री को शामिल किया गया है जिसमें पेट्रोल पंप शामिल है, विद्युत उत्पादन डाक सेवाएं जल प्रदाय अपशिष्ट ठोस प्रबंधन टेलीकॉम तथा इंटरनेट सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है,राज्यों के भीतर एवं अंतर राज्य माल परिवहन तथा उसकी लोडिंग और अनलोडिंग को भी छूट दी गई है जिसमें समस्त माल परिवहन की अनुमति है इसमें रेल सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेन संचालित होंगे,एयरपोर्ट से भी एयर कार्गो परिवहन तथा राहत एवं बचाव उड़ानें संचालित होंगी बंदरगाहों से भी मालवाहक जहाज संचालित किए जा सकेंगे। सभी मालवाहक ट्रक एवं अन्य वाहनों को अधिकतम दो वाहन चालक तथा एक सहायक के साथ संचालन की अनुमति दी गई है ।इसी दौरान ट्रकों के रिपेयर की दुकानें तथा राजमार्गों पर संचालित होने वाले ढाबे भी छूट के दायरे में शामिल किए गए हैं ।रेलवे एयरपोर्ट एयर कार्गो बंदरगाह जहाज आदि में कार्यरत कर्मचारियों तथा ठेका श्रमिकों को भी जारी पास के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी ।अब तक किराना राशन मांस मछली दूध अंडे की दुकानें खुलने के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।
सभी मंडिया दुकान व ठेले जिसमें फल सब्जी अनाज चिकन मटन मछली कृषि मशीनरी स्पेयर पार्ट्स की दुकान खाद उर्वरक कीटनाशक बीज पशु चारा शामिल है,उन्हें सुबह 9:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है । डेली नीड्स किराना आटा चक्की मोबाइल रिचार्ज दुकान एवं चश्मा दुकान सुबह 9:00 बजे से 4:00 बजे तक ही खुली रहेंगी। मिल्क पार्लर और डेयरी दुकान सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे,हालांकि इस दौरान भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दौरान भी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसाद डीटीएच केबल टीवी सेवाएं फार्म रहेंगी आईटी एवं आईटी आधारित सेवाएं 50% कर्मचारियों के साथ आरंभ रहेंगी। कुरियर सेवा एवं रहेंगी कोल्ड स्टोरेज एवं भंडारण को भी इजाजत दी गई है ।निजी सुरक्षा सेवाएं सेवाओं को भी छूट के दायरे में शामिल किया गया है ।इसी तरह निजी स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों जैसे इलेक्ट्रिशियन मोटर मैकेनिक आईटी रिपेयर बढ़ाई इत्यादि की सेवाएं भी सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक उपलब्ध करा पाएंगे,उद्योगों को भी छूट में शामिल किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित नगरीय निकायों की सीमा के बाहर संचालित उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गई है। यथासंभव कम श्रमिकों के साथ यहां काम आरंभ किया जाएगा। आपातकालीन सेवाओं जैसे मेडिकल इमरजेंसी वेटरनरी एवं आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु निजी वाहनों को अनुमति दी गई है चार पहिया वाहन में वाहन चालक के अलावा केवल पीछे की सीट में एक सवारी बैठने की अनुमति होगी तो वही दोपहिया वाहनों में केवल चालक को ही अनुमति होगी,इस दौरान सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे वही क्वॉरेंटाइन किए गए लोग निगरानी में रखे जाएंगे ।क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी ।इस दौरान भी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे को ढक कर जाना अनिवार्य होगा ।सभी आवश्यक दूरी बनाए रखेंगे किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रबंधक या 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे। विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे आयोजनों के लिए व्यक्तियों के एकत्रित होने संबंधी व्यवस्था जिला दंडाधिकारी के आदेश पर होगा ।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। शराब गुटका तंबाकू इत्यादि के विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध और थूकने पर सख्त प्रतिबंध लागू होगा। उम्मीद की जा रही है कि सभी कार्य स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। कार्यस्थल पर प्रत्येक पाली के मध्य 1 घंटे का अंतराल रखा जाएगा। जहां सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कर्मचारी भोजन करेंगे ।बुजुर्गों और बच्चे को घरों पर ही रहने की सलाह दी गई है। आगामी 3 मई तक सभी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यात्री ट्रेन बस मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी अंतर राज्य एवं अंतर जिला परिवहन विशेष अनुमति के साथ ही की जा सकेगी । सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बंद रहेंगी सभी हॉस्पिटैलिटी की सेवाएं भी बंद रहेंगे। ऑटो रिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित सभी टैक्सी कैब की सेवाएं भी बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग कॉन्प्लेक्स मॉल जिम खेलकूद कंपलेक्स स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क नाट्यशाला नाटक शाला बार एवं सभागार असेंबली होल और इस तरह के सभी सार्वजनिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा ।इस दौरान सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक खेलकूद शैक्षिक मनोरंजक सांस्कृतिक धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे सभी धार्मिक स्थल पूजा के स्थल जनसाधारण के लिए बंद ही रहेंगे धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध रहेगा अंत्येष्टि एवं अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।